रांची |
राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले के नामजद आरोपी आरके आनंद को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने 50 लाख के बेल बॉन्ड भरने की शर्त पर आरके आनंद को अग्रिम जमानत दे दी है। एन्टी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) की विशेष न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से आरके आनंद पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। आरके आनंद ने खराब स्वास्थ्य को आधार बनाकर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। आरके आनंद 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में अग्रिम जमानत पानेवाले पहले अभियुक्त बन गए हैं। राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए खेल सामग्री व अन्य जरूरी सामग्रियों की ख़रीदगी में 28 करोड़ 38 लाख रुपये का घोटाला प्रकाश में आया था। इस मामले में निगरानी ने आरके आनंद, एसएम हाशमी, पीसी मिश्रा व मधुकांत पाठक के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की थी। अनुसंधान के दौरान पूर्व खेल मंत्री बंधु तिर्की समेत टेंडर कमिटि के 5 अन्य सदस्यों को भी अप्राथमिकी अभियुक्त बनाया गया है।
आरके आनंद के खिलाफ तीन अनियमितताओं को आधार बना एसीबी ने दाखिल की है चार्जशीट
आरके आनंद के खिलाफ 2 दिसंबर 2019 को एसीबी ने चार्जशीट 11/2019 दाखिल की थी। इसमें 3 प्रमुख आरोप लगाए गए थे
1. विज़क्राफ्ट का करार रद्द किए बगैर सिनेयुग को इवेंट मैनेजमेंट का काम आवंटित करना। इससे सरकार के राजस्व का नुकसान हुआ/हो सकता था। L1 की बजाय L2 को काम देने का आरोप।
2. राजकीय अतिथिशाला की बजाय होटल में ठहरने से 9,81,477 रुपये का अतिरिक्त खर्च वहन करना पड़ा।
3. IOA को रॉयल्टी के रूप में 50 लाख रुपये दिए जाने से सरकारी खजाने को हुआ नुकसान।
पता हो कि सरकार की ओर से आरके आनंद के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति 6 अगस्त 2019 को दी गई थी।