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34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपी आरके आनंद द्वारा दाखिल क्वैसिंग याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति एके चैधरी की पीठ ने 7 अप्रैल को मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए अदालत ने आरके आनंद द्वारा निगरानी की एफआइआर को खत्म करने की याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद आरके आनंद की परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्योेंकि निगरानी ने आरके आनंद के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है और हाई कोर्ट ने मामले की सुनावाई के दौरान किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा रखी थी। कानूनी जानकारों का कहना है कि हाई कोर्ट के फैसले को उच्चतम न्यायालय में आरके आनंद चुनौती दे सकते हैं अन्यथा उन्हें आरके आनंद को अब निगरानी कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना ही होगा।