रांची |
JSCA के बाई लॉज का
Clause 20 A
The Annual General Meeting of the Association shall be held every year not later than 31st August at such place and time as
the President may fix.
The Honorary Secretary shall issue nine clear day’s notice to all bona fide members, with the agenda specifying the business
to be transacted at the meeting. A copy of the Annual Report and the audited Statement of Accounts of the previous year shall accompany the notice.
झारखंड राज्य क्रिकेट संघ (JSCA) के सचिव ने अध्यक्ष के आदेश पर वार्षिक आम सभा (AGM) का नोटिस तो सभी सदस्यों को जारी कर दिया लेकिन संवैधानिक प्रावधानों के तहत इस नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट और पिछले वित्तीय वर्ष की ऑडिटेड अकाउंट की कॉपी नहीं दी गई। ऐसा इसलिए हुआ कि अब तक ना तो वार्षिक रिपोर्ट छप पाई है और ना ही वित्तीय रिपोर्ट।
दोनों रिपोर्ट को बुधवार को ही कमिटी ऑफ मैनेजमेंट ने पास किया है और पास होने के बाद ये रिपोर्ट आज पब्लिश होने के लिए जाएगी। जब नोटिस हार्ड कॉपी की बजाय सॉफ्ट कॉपी में भेजी जा सकती है तो वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिटेड रिपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी भेजने में क्या दिक्कत है ?
अध्यक्ष महोदय और सचिव महोदय कुछ प्रकाश डालियेगा ?
इस गंभीर विषय पर सचिव पिंटू दा से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन उन्होंने फोन उठाना उचित नहीं समझा।
इस विषय पर AGM के दौरान हंगामे के आसार
नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट और ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं मिलने पर सदस्य बाई लॉज के प्रावधान 20 (C) के तहत सवाल कैसे पूछ पाएंगे ? प्रावधानों के तहत सवाल पूछने की आखिरी तारीख 21 अगस्त तय है। ऐसे में संभव है कि AGM के दौरान हंगामा हो जाए क्योंकि पहले अमिताभ चौधरी की आभा के समक्ष सदस्य नियमों को ताक पर रखते थे लेकिन अब ऐसा संभव नहीं है।