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रांची
रांची की एक अदालत ने BCCI के कार्यवाहक सचिव अमिताभ चौधरी और अन्य दो लोगों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 120बी(आपराधिक षड्यंत्र)/420(छल करना और संपत्ति परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना) के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। अदालत ने JSCA के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी, पूर्व उपाध्यक्ष संजय सिंह और पूर्व सचिव राजेश शर्मा बॉबी के विरुद्ध भारतीय डाक सेवा के बंद हो चुके अंडर सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग के नाम पर फ़र्ज़ी मोहर लगाकर दस्तावेज भेजे जाने का आरोप सुनील सिंह ने लगाया था।
अदालत ने सभी तीनों आरोपियों को सम्मन करने का आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए 7 जुलाई की तिथि मुकर्रर की है।